अगले साल अप्रैल से नये वाहनों की बिक्री उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट के साथ होगी

अगले साल अप्रैल महीने से सभी नये वाहनों में बिक्री से पहले उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट-एचएसआरपी लगाये जाएंगे। इस संदर्भ में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन निर्माताओं द्वारा पहली अप्रैल, 2019 या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए वाहन विक्रेताओं को तीसरे पंजीकरण चिन्ह सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आपूर्ति की जाएगी जिसे वाहन विक्रेता पंजीकरण चिन्ह के साथ वाहनों पर लगाएंगे। वाहन विक्रेता पुराने वाहनों के लिए भी एचएसआरपी प्लेट उपलब्ध करा सकेंगे।


सरकार के इस पहल का उद्देश्य वाहन निर्माताओं द्वारा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए वाहनों में एचएसआरपी लगाने की संख्या में बढ़ोतरी करना है। इससे वाहनों के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में उन्हें पता लगाने में मदद मिलेगी।


इस संदर्भ में आम लोगों द्वारा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करने के बाद सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में इस संशोधन से प्रभावित होने वाले लोगों से आपत्तियां और सुझाव मंगाए थे।