एनजीटी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त, 30 तक लखनऊ सहित 12 जिलों में पटाखे चलाने पर रोक


उत्तर प्रदेश में स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 12 जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायु प्रदूषण व कोरोना संक्रमण के चलते यह बड़ा निर्णय लिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद शासन ने लखनऊ व कानपुर समेत 12 जिलों में पटाखों की बिक्री व प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। शासन ने 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध लागू रहने का आदेश दिया है।मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत व बुलंदशहर में वायु प्रदूषण के खराब स्तर को देखते हुए यहां आतिशबाजी पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों में लोग डिजिटल, लेजर व अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर दीपावली मना सकते हैं। सूबे के अन्य जिलों में केवल ग्रीन क्रैकर्स बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी।