जनसंख्या नियंत्रण ; सुखी भविष्य के लिए तुरंत हो पहल


देश में बढ़ती आबादी को देखते हुए कभी 'दो बच्चे होते हैं अच्छे' और कभी 'हम दो हमारे दो' जैसे आकर्षक नारे दिये गये लेकिन ये सिर्फ नारे ही रह गये। परिवार नियोजन के लिए लोगों को प्रेरित करने के इरादे से कछ राज्यों ने पंचायत स्तर पर दो संतान वाले व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ने की पात्रता देने का कानून बनाया। हरियाणा द्वारा बनाये गये कानून पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। असम सरकार ने हाल ही में 'हम दो हमारे दो' के सिद्धांत पर अमल करते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिनके दो संतानें हैं। वैसे तो यह निर्णय एक जनवरी, 2021 से लागू होगाअसम सरकार की मंशा साफ है, अगर दो से अधिक बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।


संभव है कि असम में दो संतानों का पैमाना लागू करने के निर्णय के बहाने भाजपा और केन्द्र सरकार इस पर होने वाली प्रतिक्रिया जानना चाहती हो। न्यायपालिका भी देश में बढ़ती आबादी और तेजी से कम हो रहे संसाधनों पर चिंता व्यक्त कर चुकी हैहरियाणा में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने संबंधी कानून को वैध ठहराते हुए 2004 में उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था कि देश में तेजी से बढ़ रही आबादी पर कानून के माध्यम से अंकुश लगाना राष्ट्र हित में है। न्यायालय ने एक अन्य मामले में तो यहां तक कहा था कि यदि तीसरी संतान को गोद दे दिया जाये तो भी ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा।


बढ़ती आबादी का ही नतीजा है कि पूरे देश में रहने, खाने और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों का अभाव बढ़ता ही जा रहा है। आवास की समस्या और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए ताल-तलैयों पर कब्जा, वन क्षेत्रों में कब्जा और अवैध तरीके से वनों की कटाई हो रही है, जिसने देश के सामने स्वच्छ हवा की गंभीर समस्या पैदा कर दी है, पंचायत स्तर के चुनावों की तरह ही संसद और विधानमंडलों के चुनावों में भी दो संतानों का फार्मूला लागू कराने के लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। यह अलग बात है कि कम से कम तीन अवसरों पर जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए संसद और विधानसभा के चुनावों में दो संतानों का फार्मूला लागू करने के निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से शीर्ष अदालत इनकार कर चुकी है। देश में तेजी से खत्म हो रहे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हर मंच पर चिंता व्यक्त की जा रही है। यह मांग हो रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून में संशोधन किया जाये और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग के सुझाव के अनुरूप सविधान में अनुच्छेद 47-ए जोड़ा जाये।


जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून में संशोधन करके तीसरी संतान को मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरी से वंचित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है इस मांग की एक वजह संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग का वह सुझाव भी है, जिसमें सविधान में अनुच्छेद 47-ए जोड़ने की बात कही गयी थी। इस बाबत एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। तर्क दिया गया है कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, लगातार बढ़ रहे बलात्कार, घरेलू हिंसा, संगीन अपराधों, प्रदूषण तथा जल, स्वच्छ वायु, जंगल और अन्य संसाधनों के तेजी से खत्म होने की मुख्य वजह बढ़ती आबादी है।